बकरी पालन के लिए सरकार दे रही 60 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 1.30 लाख तक लोन,आज ही करे आवेदन
आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। बिहार सरकार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग ने भी एक शानदार योजना शुरू की है, जिसका नाम है “बिहार बकरी पालन योजना”। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण युवाओं, किसानों और उद्यमियों को बकरी पालन के लिए अनुदान दे रही है।
Indore Mandi Bhav: गेहूं चने के भाव में तेजी,जाने आज का मंडी भाव
सब्सिडी का लाभ कैसे उठाय
इस योजना के तहत आप 20 बकरी और 1 बकरे या 100 बकरी और 5 बकरे तक का फार्म स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इस योजना में अनुदान की राशि जाति के आधार पर तय की जाती है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति: इन वर्गों को बकरी पालन स्थापित करने पर 60% तक सब्सिडी मिलेगी।
- सामान्य जाति: इन वर्गों को बकरी पालन शुरू करने के लिए 50% तक सब्सिडी मिलेगी।
लोन की सुविधा भी उपलब्ध
इस योजना के तहत सरकार आवेदनकर्ताओं को 24 हजार से लेकर 1 लाख 30 हजार तक का लोन भी उपलब्ध करा रही है। यह लोन बैंक द्वारा दिया जाएगा। आप चाहें तो बैंक लोन लेकर या अपने निजी निवेश से बकरी पालन का फार्म स्थापित कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकता है।
पहले आओ, पहले पाओ सब्सिडी
इस योजना के तहत आवेदनकर्ताओं का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पहले से ही अपने खर्च पर बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर लिया है और बकरी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।
बकरी पालन के लिए सरकार दे रही 60 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 1.30 लाख तक लोन,आज ही करे आवेदन
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- एलपीसी/अपडेटेड लगान रसीद, लीज, समझौता, नक्शा, पासबुक, एफडी, अन्य (पहला और अंतिम पृष्ठ राशि सहित)
- सरकारी संस्थानों से प्राप्त बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- फोटो, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र आदि।
कौन कर सकता है आवेदन?
- बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बकरी पालन फार्म के लिए 1800 वर्ग फुट से 9000 वर्ग फुट तक भूमि होनी चाहिए।
- हरा चारा उगाने के लिए 50 डिसमिल से 100 डिसमिल तक भूमि होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें?
बकरी पालन योजना का लाभ उठाने के लिए आप पशुपालन विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।